अदालत ने गायक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील देने की मांग की थी।
अदालत ने सिंह को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति देते हुए उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा।
सिंह के आवेदन का जांच अधिकारी ने विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि गायक को 25 जनवरी को पुलिस स्टेशन में पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहे और एक ईमेल में ऐसा करने में असमर्थता की सूचना दी।
जांच अधिकारी ने दावा किया कि गायक जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, और यदि उसे यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है।
पंचपौली पुलिस ने आनंदपाल सिंह जब्बल की शिकायत के आधार पर सिंह के खिलाफ धारा 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण) और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की थी।
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